ग्वालियर में 10 साल पुराने ऑटो को परमिट नहीं, 9 हजार शहर से बाहर होंगे
ग्वालियर. परिवहन विभाग के पास ऑटो रिक्शा के लिए बनाए जा रहे नए नियमों के तहत ऑटो चालक व संगठन की आपत्तियां आ चुकी है। इनका निराकरण कर नए नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नए नियम के तहत 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो रिक्शा का संचालन बंद किया जा रहा है और इन्हें न परिमट दिए जाएंगे और न फिटनेस की जाएगी। इसके चलते ग्वालियर शहर से 9 हजार ऑटो रिक्शा शहर से बाहर हो जाएंगे साथ ही ऑटो की गति नियंत्रण के लिए स्पीड गर्वरन लगाए जाएंगे और ह्वीकल ट्रेकिंग डिवाइस भी लगाना अनिवार्य होगा।
पुरानी छावनी पर बस व ऑटो की भिंडत हो गई थी इस भिडंत में 12 महिला व ऑटो ड्राइवर सहित 13 मौतें हुई थी। क्षमता से तीन गुना सवारी बैठी थी। इस पूरी घटना ने प्रदेश को हिला दिया था इसके बाद परिवहन विभाग नए नियम बनाने जा रहा है। नए नियम के तहत 10 साल पुराने ऑटो रिक्सा को प्रतिबंधित किया जा रहा है। शहर में करीब 12 हजार ऑटो रिक्शा है जिसमें से 9 हजार ऑटो रिक्शा 10 साल पुराने है। ये डीजल व पेट्रोल से संचालित है। नए नियम के तहत जिस रूट पर बस, मिनी बस संचालित होंगी उस मार्ग पर ऑटो रिक्शा को परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नगरीय, उपनगरीय और ग्रामीण रूटों सूत्रीयकरण व निर्धारण करने के बाद मार्गो पर परमिट जाी कर सकेंगे। परिवहन कार्यालय में ई-कार्ट, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की पंजीयन संख्या भी निर्धारित की जाएगी। ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 के तहत नियम बनाए जा रहे है।
