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मप्र के हर शहर में अलग गाइडलाइन, भोपाल में 12.30 तक जश्न की इजाजत

भोपाल. मध्य प्रदेश में प्रशासन ने न्यू ईयर नाइट के लिए छूट देने का अधिकार कलेक्टरों को सौंप रखा है। हर शहर के लिहाज से गाइडलाइन जारी की गई है। राजधानी भोपाल में रात 12.30 बजे तक जश्न मना सकेंगे लेकिन ओपन स्पेस या गार्डन में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
प्रदेश में बाहर से सेलिब्रिटी नहीं आ सकेंगे
होटल, क्लब या पब भी प्रतिशत ही क्षमता से खुले रहे सकेंगे। वहीं इंदौर समेत अन्य शहरों में बाहर से सेलिब्रिटी नहीं आ सकेंगे। जबलपुर में भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नए वर्ष का स्वागत किया जाएगा। इस दौरान डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, साउंड बॉक्स का साउंड आयोजन स्थल तक ही सीमित रखा जाए। कार्यक्रम में मैनेजमेंट ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे ही कार्यक्रम में सम्मिलित हों, अनधिकृत लोग प्रवेश न करें।

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