यातायात पुलिस की बसों पर सख्त कार्रवाई एवं सुधार हेतु नई व्यवस्थाएं

ग्वालियर। यातायात प्रवर्तन अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजावल सिंह जग्गा निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात अजीत सिंह चौहान के मार्गदर्शन में यात्रियों की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बसों की जांच की गई।
जांच के दौरान बसों में Emergency Exit Gate को अवरुद्ध करने एवं अन्य कमियां पाए जाने पर 03 बसों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई कर ₹20,000/- शमन शुल्क वसूल किया गया। जांच में पाया गया कि अधिक यात्रियों को बैठाने के उद्देश्य से कुछ बसों में Emergency Exit Gate के रास्ते में अतिरिक्त सीटें लगाई गई थीं, जिससे आपात स्थिति में यात्रियों के सुरक्षित निकास में गंभीर बाधा उत्पन्न हो सकती है। यातायात पुलिस द्वारा बस संचालकों को Emergency Exit Gate को सदैव खुला एवं अवरोधमुक्त रखने तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई।
रेलवे स्टेशन यातायात हेतु नई व्यवस्था
रेलवे स्टेशन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु एवं व्यवस्थित करने के लिए डीबी मॉल तिराहे से केसर टावर की ओर जाने वाली बसों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। सभी बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने परमिट में निर्धारित रूट—बस स्टैंड → केंद्रीय विद्यालय → आकाशवाणी का ही पालन करें। इस संबंध में यातायात पुलिस द्वारा बस संचालकों को समझाइश दी गई तथा डीबी मॉल तिराहे पर सूचना एवं दिशा-निर्देश संबंधी बैनर भी लगाए गए हैं।
ई-रिक्शा संचालन की शिफ्ट में परिवर्तन
यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारु बनाने के उद्देश्य से दिनांक 16.09.2026 से ई-रिक्शा के संचालन की दोनों शिफ्ट में परिवर्तन किया जा रहा है।
पीली पट्टी वाले ई-रिक्शा: प्रातः 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे।
नीली पट्टी वाले ई-रिक्शा: दोपहर 3 बजे से रात्रि 3 बजे तक संचालित होंगे।
सभी ई-रिक्शा वाहन चालकों से अपील है कि निर्धारित शिफ्ट एवं यातायात नियमों का पालन करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।यात्री सुरक्षा एवं सुगम यातायात व्यवस्था के लिए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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