12 अक्टूबर को निकलने वाले मार्च से इंडिया ब्लॉक को लगा झटका, सीजेआई ने मिलने से किया इंकार
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मुलाकात के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। सीजेआई दफ्तर से जुड़े सूत्रों के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को सीजेआई ने ईमेल के माध्यम विपक्षी नेताओं को इस फैसले और इसके पीछे की वजह की जानकारी दी। सीजेआई दफ्तर से जुड़े सूत्रों के अनुसार विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, वह पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। ऐसे में इस मुद्दे पर नेताओं से मुलाकात करना उचित नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार नेताओं को यह भी बताया गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक तौर पर सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता है। नेताओं से कहा गया है कि अगर वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये अदालत जाना चाहते हैं तो वह कोर्ट में लीगल तरीके से आ सकते हैं।
दरअसल, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि विपक्षी नेता सोमवार 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे। इस बीच विपक्षी नेता देश की तरफ से सीजेआई को एक ज्ञापन सौंपने वाले थे। इस ज्ञापन में वोट चोरी को रोकने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रोकने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश के इस्तीफ की मांग शामिल थी। हालांकि सूत्रों के अनुसार विपक्षी नेताओं की मुलाकत और ज्ञापन सौंपने के अनुरोध का सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने अस्वीकार कर दिया है।
