अब कॉलोनियों में खुल सकेंगे अस्पताल, होटल और उद्योग, MP सरकार मिक्स्ड लैंड यूज नियमों में बदलाव करने की तैयारी

भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार अपने लैंड यूज नियमों में एक बडा और महत्वपूर्ण बदलाव करने की तैयारी में है। नए नियमों के तहत अब केवल प्रतिबंधित गतिविधियांे की एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसका मतलब है कि जिन कामों पर रोक नहीं है उन सभी को आवासीय क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमति मिल सकेगी। इस नए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लागू होने से नए प्रोजेक्ट्स की आवासीय कॉलोनियों में अस्पताल, होटल, कोचिंग सेंटर और रेस्त्रां के साथ प्रदूषण न फैलाने वाले छोटे उद्योगों को भी स्थापित किया जा सकेगा।
यह बदलाव केवल नए विकसित होने वाले क्षेत्रों ग्रीन फील्ड एरिया पर ही प्रभावी होगा और पहले से बसे हुए इलाकों या पुरानी कॉलोनियों के स्वीकृत लेआउट में कोई फेरबदल नहीं करेगा। हालांकि शहरी योजनाकारों ने इस नीति पर चिंता जताई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, मप्र के सचिव सुमित गोठी ने चेतावनी दी है कि बिना किसी स्पष्ट और कडे मानकों के आवासीय क्षेत्रों में व्यावासयिक गतिविधियों की अनुमति देने से शहरी अव्यवस्था बढेगी, कॉलोनियों की शांति भंग होगी और नियोजित विकास पर बुरा असर पडेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *