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भिंड हाइवे को 6 लेने बनाने के लिये ग्वालियर हाईकोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई, 4 हफ्ते का दिया समय

ग्वालियर. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भिण्ड हाइवे को 6 लेन बनाने संबंधी याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिये 4 सप्ताह का समय दिया है। यह याचिका हाइवे पर बढ़े वाहनों के दबाव और दुर्घटनाओं को देखते हुए दायर की गयी है।
भिण्ड जिले के ब्राहम्ण समाज के अध्यक्ष सतीश जोशी ने मार्च 2025 में ग्वालियर हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका दायर की थी। एडवोकेट आरके जोशी ने बताया कि ग्वालियर-भिण्ड के बीच 2012 में निर्मित यह हाइवे अब वाहनों की बढ़ती संख्या के लिये अपर्यापत साबित हो रहा है। वर्तमान में इस हाइवे से प्रतिदिन 16 हजार से ज्यादा वाहन निकलते हैं। जिसकी वजह से आये दिन एक्सीडेंट होते हैं और वाहन चालकों की जान जाती है।
रिट पिटीशन में 108 किमी लम्बे इस हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की गयी है। इसके लिये भिण्ड के साधु-संतों और आम जनता द्वारा भी आन्दोलन किये जा रहे है। याचिका में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)को भी पक्षकार बनाया गया था। जिसके बाद न्यायालय ने नोटिस जारी किये थे। अब न्यायालय ने हाइवे की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की जानकारी देने के लिये सरकार को 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है।

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