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कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, EPF में होने जा रहा बड़ा बदलाव

इंदौर. वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कर्मचारी भविष्य निधि से जुडे नियमों में बडा बदलाव हो सकता है। अब रिटायरमेंट या नौकरी का इंतजार किए बिना भी ईपीएफ खाते से धन निकाला जा सकेगा। केंद्र सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार हर 10 साल में एक बार सदस्य अपनी पूरी ईपीएफ राशि या उसका एक हिस्सा निकाल सकता है।
नए नियम से क्या मिलेगा फायदा
अगर प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाते है तो कोई भी सदस्य 30 वर्ष की उम्र में भी अपने खाते की पूरी राशि निकाल सकेगा। हालांकि सरकार फिलहाल केवल 60 प्रतिशत राशि निकालने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो नौकरी बदलने या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
मकान के लिए निकासी सीमा बढी
ईपीएफओ ने हाल ही में एक और राहत दी है। अब सदस्य अपनी जमा राषि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकते है यदि वह मकान खरीदना यी निर्माण करना चाहते है। पहले यह सुविधा सिर्फ उन्ही को मिलती थी जिनका फंड लगातार 5 वर्षों से सक्रिय था लेकिन अब यह अवधि घटाकर 3 साल कर दी गई है।
बिना अनुमति मिल सकेगा 5 लाख तक एडवांस
24 जून को जारी अधिसूचना के अनुसार, ईपीएफओ ने अग्रिम दावे की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। खास बात यह है कि इस राशि के लिए किसी अतिरिक्त अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इससे इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सहायता मिल सकेगी।

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