संजय राउत को मिली 15 दिन की जेल, किरीट सोमैया की पत्नी को मिली मानहानि की सजा

मुंबई. मेट्रापालिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरूवार को बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोष करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही 25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गयाहै। जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जायेगा।
संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मुंबई के रूइया कॉलेज में ऑर्गनिक केमिस्ट्री प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्यवाही की मांग की थी। राउत ने उन पर और उसके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रूपये के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया है।

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