UPS, NPS और OPS में क्या हैं अंतर, किसमें मिलता है कौन सा लाभ
नई दिल्ली. केन्द्र की एनडीए कैबिनेट ने अटलबिहारी वाजपेई सरकार द्वारा 21वर्ष पूर्व लागू किये गये न्यू पेंशन स्कीम में रिफॉर्म को मंजूरी दी है। इसके लिये समानान्तर केन्द्र ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाने का ऐलान किया है। पिछले दिन, शनिवार को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी और अगले वर्ष 1 अप्रैल से इसे लागू करने का प्लान है।
मसलन, अब तक जहां कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में एक का चुनाव करन का मौका मिलता था। वहां अब न्यू पेंशन स्कीम ओर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने का मौका मिलेगा। जिसके तहत कर्मचारियों का अंतिम बैसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।
स्कीम |
कर्मचारी का योगदान |
सरकार का योगदान |
प्रमुख प्रावधान |
|---|---|---|---|
OPS |
कोई नहीं (पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित) |
कोई नहीं (क्योंकि यह पूरी तरह सरकार द्वारा वित्तपोषित है |
आखिरी वेतन के 50% की गारंटी; टैक्स-फ्री पेंशन |
NPS |
मूल वेतन और डीए का 10% |
मूल वेतन और डीए का 14% |
रिटायरमेंट के दौरान 60% टैक्स फ्री विड्रॉल |
UPS |
मूल वेतन का 10% |
मूल वेतन का 18.5% |
25 वर्षों के बाद औसत मूल वेतन का 50%; न्यूनतम ₹10,000 पेंशन |

