ग्वालियर में 3 दिनों तक चलेगा “नो डेड वोटर-नो रिपीटेड वोटर” अभियान

ग्वालियर. जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईआरओ व एईआरओ (रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) अगले तीन दिनों तक युद्ध स्तर पर “नो डेड वोटर-नो रिपीटेड वोटर” अभियान चलाकर मतदाता सूचियों को शुद्ध व त्रुटिरहित बनाएं। इस काम में कोई ढिलाई न हो। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा मतदाता सूची में मृत मतदाता और दोहरे अर्थात एक ही व्यक्ति के दो जगह नाम नहीं होने चाहिए। कलेक्टर ने जिले के अधिकाधिक मतदाताओं को ईवीएम (इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन) से मतदान करने की प्रक्रिया समझाने पर भी विशेष बल दिया है। उन्होंने निर्देश दिए जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में संचालित ईवीएम प्रदर्शन केन्द्रों को सतत रूप से सक्रिय रखा जाए। कलेक्टर ने हर विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम डिमोस्टेशन सेंटर पर प्रतिदिन वोट डालने की प्रक्रिया सीखने के लिये आने वाले लोगों की सूची भी मांगी है।

 वोटर हेल्पलाइन सेवा अर्थात सहायता केन्द्र (काल सेंटर) स्थापित किया
मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मतदाताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में वोटर हेल्पलाइन सेवा अर्थात सहायता केन्द्र (काल सेंटर) स्थापित किया गया है। वोटर हेल्पलाइन का फोन नम्बर 0751-1950 है। कोई भी व्यक्ति इस नम्बर को डायल कर मतदाता सूची से संबंधित समस्या दर्ज करा सकता है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने वोटर हेल्पलाइन नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में भागीदार बनकर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, जो युवा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने जा रहे हैं वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

ईवीएम प्रचार रथ को अधिकाधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश
कलेक्टर अक्षय ने विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने स्वीप के तहत व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां चलाने पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने अगले पांच दिनों तक ईवीएम प्रचार रथ को अधिकाधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रचार रथ के माध्यम से ईवीएम के प्रदर्शन संबंधी फाटोग्राफ व वीडियो क्लिप प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।

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