ट्रिपल मर्डर के हत्यारों को आजीवन कारावास, डकैती डालते वक्त मामी और उसके बेटे, बहू की गला रेतकर की थी हत्या
ग्वालियर. सात वर्ष पूर्व अपनी ही रिश्ते की मामी के घर डकैती डालने और उनके जागने पर उनकी व उनके बेटे और बहू की गला रेतकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। ग्वालियर जिला एवं सत्र न्यायालय ने तिहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है और साथ ही आरोपियों पर 39-39 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। घटना उपनगर ग्वालियर के चन्द्रनगर में 7 साल पहले की गयी थी। भिण्ड के रहने वाले सूरज गुप्ता ने अपनी मामी सरोज देवी, उनके लड़के पवन और बहू रूचिका की हत्या कर दी थी। इस निर्मम हत्याकांड में भिंड के ही रहने वाले बीटू खान और रामदीन भी शामिल थे।
यह है पूरा मामला
ग्वालियर के चंद्रनगर में रहने वाली सरोज देवी गुप्ता के घर में 6 अगस्त 2015 को डकैती के साथ ही कत्लेआम मचा था। उस दिन सरोज के पति कैलाश गुप्ता शहर से बाहर गए थे। घर में सरोज के अलावा उसका बेटा पवन और बहू रुचिका थी। आधी रात कैलाश गुप्ता का भांजा भिंड निवासी सूरज गुप्ता अपने दोस्तों बीटू खान और रामदीन के साथ वहां पहुंचा। उसने सरोज के गले पर चाकू अड़ाकर डकैती डालने का प्रयास किया, लेकिन जब सरोज ने विरोध किया तो सिरफिरे भांजे ने उसका गला रेत दिया। इसके बाद बदमाशों ने सरोज के बेटे पवन और बहू रुचिका को भी इसी तरह मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता सुबह कैलाश के वापस लौटने पर चला था। इसके बाद पुलिस ने पड़ताल कर सूरज व उसके साथियों को गिरफ्तार किया था।
जिला न्यायालय ने माना अपराधी और सुनाई सजा
सूरज और उसके साथियों को कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषी माना है और जिसकेबाद इस ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 39-39 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

