ग्वालियर में 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी 2 प्रतिशत स्टांप शुल्क छूट

ग्वालियर. शिवराज सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के कारण नगर निगम सीमा में स्टांप शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी थी। यह छूट सितंबर 2020 से मिलना शुरू हुई थी जो कि 31 दिसंबर 2020 तक मिलेगी। अभी तक 12.5 प्रतिशत स्टांप शुल्क चुकाना पड़ता था जो 31 दिसंबर तक 10.5 प्रतिशत रहेगा। इसको लेकर पंजीयन ऑफिस में स्लॉट खत्म हो चुके है और वेटिंग चल रही है। नगरीय सीमा में अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को इससे खासी परेशानी हो रही है। 31 दिसंबर तक पंजीयन विभाग में कोई स्लॉट नहीं है। वहीं इस बार कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर भी सभी सब रजिस्ट्रारों को निर्देश दिए है कि कलेक्टर गाइडलाइन में विसंगतियों को दूर करने के लिए मैदानी स्तर पर कार्य किया जाए।
हर बार नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार करने को लेकर पंजीयन विभाग के अधिकारी बैठे-बैठे पूरी अनुशंसा कर लेते है। इसको लेकर पहले भी असंतोष सामने आया था इसलिए इस बार मैदानी स्तर पर असल हकीकत के साथ कार्य करने के निर्देश पहली ही बैठक में दिए गए है। इसमें संबंधित उप पंजीयक की अनुशंसा आने के बाद क्षेत्र के स्टेक होल्डर व जानकारों के भी सुझाव लिए जाएंगे। इनका मिलान किया जाएग जिससे वास्तविक गाइडलाइन सामने आ सके। पिछले साल आरसीसी निर्माण दर और इस बार कोविड में जो स्टांप डयूटी में छूट दीग गई थी उसके बाद भी रजिस्ट्री का आंकड़ा बढ़ा नहीं है।

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