ईपीएफओ में किया जायेगा बड़ा बदलाव, वेतन 15 से 30 हजार रूपये होगा वेतन, संसद में सरकार ने दिया जवाब
नई दिल्ली. कर्मचारियों की तरफ से लम्बे समय से मांग उठ रही है कि अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिये मौजूदा वेतन लिमिट को 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 30 हजार रूपये कर दिये जाये। क्योंकि इससे और अधिक कर्मचारी पीएफ के दायरे में आ सकेंगे। वेतन लिमिट बढ़ाने का सवाल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान किया गया था। जिस पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब दिया है कि उनसे सवाल किया गया कि क्या ईपीएफ सैलरी लिमिट 15 हजार रूपये से बढ़ाकर 30 हजार रूपये करकने की कोई योजना है क्या।
सरकार का जवाब
सांसदों, बेनी बेहनन और अधिवक्ता डीन कुरियाकोस के इस सवाल के जवाब में मंडाविया ने कहा है कि ईपीएफ की अधिकतम सीमा में संशोधन के किसी भी फैसले के लिये व्यापक हितधारकों से परामर्श जरूरी है। मंडाविया ने संसद मेंकहा है कि ईपीएफओ के तहत कवरेज केलिये वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला ट्रेड यूनियनों और उद्योग संघों समेत हितधारकों के व्यापाक परामर्श के बाद ही किया जा सकता है। क्योंकि अगर सैलरी लिमिट बढ़त है तो कर्मचारियों की टेम होम सैलरी कम हो जायेगा। नियोक्ताओं केलिये भर्ती लागत पर असर पड़ेगा।

