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रेप के आरोपी पूर्व तहसीलदार शत्रुघ्नसिंह चौहान ने न्यायालय में किया सरेंडर, 5 माह पहले महिला ने कराई थी एफआईआर, आरोपी की 4 पत्नियां

तहसीलदार शत्रुघन सिंह चौहान पर महिला की शिकायत के बाद रेप का केस दर्ज किया गया था।

ग्वालियर. तत्कालीन तहसीलदार और रेप के आरोपी शत्रुघ्नसिंह चौहान ने सोमवार को जिला न्यायालय जज सोनलसिंह जादौन की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।जमानत भी मांगी है, सरेंडर के बाद न्यायालय ने मामले की सूचना संबंधित थाने को देकर विवेचना अधिकारी को तलब किया है। उन्हें जेल भेजा है या जमानत मिली है यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है।
शत्रुघ्न सिंह चौहान के वकील विष्णु सिंघल ने बताया है कि शत्रुघ्न सिंह चौहान ने जिला न्यायालय में सरेंडर किया है। जमानत के लिये अर्जी लगाई है। महिला ने उन पर जो भी आरोप लगाये हैं वह बेबुनियाद है। महिला पहले भी ऐसा कर चुकी है। वकील ने बताया है कि शत्रुघ्नसिंह चौहान पहले भी जितने मामले दर्ज थे। वह उसमें दोषमुक्त हो चुके थे। उससे संबंधित दस्तावेज हमने न्यायालय में लगाये है।
तहसीलदार की चार पत्नियां – महिला का आरोप
महिला का आरोप है कि आरोपी शत्रुघन सिंह ने साल 2008 से 2025 तक कई जगहों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने ये भी कहा कि उसे मिलाकर आरोपी तहसीलदार की 4 पत्नियां हैं। यह भी दावा किया था कि उसका बेटा आरोपी का ही है। महिला ने मारपीट और धमकाने के आरोप भी लगाए हैं। महिला का कहना था कि वह मूल रूप से भिंड की रहने वाली है। 2005-06 में उसकी शादी भिंड में हुई थी, लेकिन दो साल बाद उसके पति का देहांत हो गया। 2008 में शत्रुघन सिंह चौहान का उसके जेठ के पास आना-जाना था। उन्होंने उसके जेठ को फायदा पहुंचाकर उसे जबरन हासिल किया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए।
शत्रुघन सिंह चौहान पर 15 जनवरी 2025 को 34 साल की एक महिला ने झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। इस पर महिला थाने में रेप का केस भी दर्ज किया गया था। आरोपी के लगातार फरार होने पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। महिला का आरोप था कि तत्कालीन तहसीलदार ने उसे साल 2008 से 2025 तक पत्नी बनाकर रखा और शारीरिक शोषण किया। हालांकि शत्रुघन सिंह चौहान ने इन आरोपों को खारिज किया है।

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