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चेक बाउंस के मामले में आरोपी की अपील खारिज और सजा बरकार, कोर्ट ने जेल भेजने के दिये आदेश

ग्वालियर. चेक बाउंस के एक प्रकरण में आरोपी बृजेश शर्मा द्वारा दायर अपील को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि बृजेश शर्मा को अदालत में पेश करके जेल भेजा जाये। ताकि वह अपनी सजा पूरी कर सके। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि निचली अदालत ने जो सजा दी थी। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
यह मामला तब शुरू हुआ जब थानसिंह नाम के व्यक्ति ने न्यायालय में लगाई कि उसने अपनी ताई की जमीन बृजेश शर्मा के जरिये बेची थी। जमीन की कीमत के बदले थानसिंह ने बृजेश को एक करोड़ रूपये दिये थे बृजेश ने बाकी पैसे बाद मे ंदेने का वादा किया था।
रुपए लौटाने की मिली थी सजा
बाद में बृजेश ने कुछ पैसे तो वापस किए, लेकिन बाकी नहीं लौटाए। जब थान सिंह ने उसके दिए चेक बैंक में लगाए, तो वे बाउंस हो गए। इसके बाद थान सिंह ने अदालत में केस किया। निचली अदालत ने बृजेश शर्मा को एक साल की जेल और 1 करोड़ 2 लाख 86 हजार रुपए लौटाने की सजा दी थी। इसी सजा के खिलाफ बृजेश ने अपील की थी, जो अब खारिज हो चुकी है।

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