अब Voter ID भी होगा आधार से लिंक, चुनाव आयोग की हाई लेवल मीटिंग में फैसला
नई दिल्ली. पेन कार्ड के बाद अब वोटर आईडी कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। । चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता पहचान पत्र-आधार लिंकिंग के मुद्दे पर केंद्रीय गृह सचिव, विधायी सचिव (कानून मंत्रालय में), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और यूआईडीएआई के सीईओ के साथ बैठक की। इसके बाद यह फैसला किया गया।
तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा होगी शुरू
चुनाव आयोग और यूआईडीएआई के तकनीकी विशेषज्ञ जल्द ही इस पर काम शुरू करने वाले है। इस पूरी प्रक्रिया को साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा।
कानून के तहत होगी प्रक्रिया
निर्वाचन अधिकारी ने एक बयान में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, मताधिकार केवल भारत के नागरिक को ही दिया जा सकता है, जबकि आधार केवल व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। बयान में कहा गया कि इसलिए, यह फैसला किया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ने का काम केवल संविधान के अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले (2023) के अनुरूप किया जाएगा।

