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वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन

नई दिल्ली. संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को संदन में पेश किया जा सकता है। यह बिल 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश हुआ था। लेकिन इस पर हंगामे के बाद बिल का जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब कभी सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिये लोकसभा में ला सकती है। इस बिल से मुस्लिम संगठनों से लेकर विपक्षी दल नाराज हैं उनका आरोप है कि सरकार बिल के जरिये वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है।
सरकार बनाम विपक्ष बिल के मुद्दे पर
सरकार का मानना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने और ऐसी संपत्तियों से संबंधित विवादों को निपटाने का अधिकार मिलेगा और साथ ही सरकार का मानना है कि बिल के जरिये वक्फ की संपत्ति का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मुस्लिम महिलाओं को भी मदद मिल पायेगी। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी ने इस वर्ष 27 जनवरी को भाजपा और उसके सहयोेगियों की ओर से बिल के लिये प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी है। जबकि विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया है।
क्या होता है वक्फ
इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों के लाभ के लिये किया गया धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता है। न ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता है। बल्कि वह सदैव अल्लाह के मार्ग में समर्पित रहती है। वक्फ की गयी संपत्ति को दोबारा दावा नहीं किया जा सकता है। देश में इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का उपयोग मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों के लिये किया जाता है। कई अन्य संपत्ति खाली पड़ी है या उन पर अतिक्रमण हो चुका है।
मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की 4 प्रमुख आपित्तयां
1. वक्फ के किसी संपत्ति विवाद पर अब फैसले के लिए खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं. हालांकि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता था.
2. अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता, लेकिन इससे पहले दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाती थी.
3. वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म से दो सदस्य होने चाहिए. लेकिन पहले बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के सदस्य नहीं होते थे.
4. कलेक्टर वक्फ की संपत्ति का सर्वेक्षण कर सकेगा और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है.

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