दिल्ली में खतरनाक स्तर पर वायु प्रदूषण की वजह से 10-12 वीं क्लास को छोड़कर सभी स्कूल रहेंगे बन्द
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण अब डेंजर लेवल पर पहुंच गया है। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी-4 लागू किया गया है। इसकी वजह से कई तरह के प्रतिबंध लगाये गये है। वहीं, दिल्ली के स्कूलों में सोमवार से फिजीकल क्लासेस बन्द करने का ऐलान किया गया है। जीआरएपी-4 के प्रतिबंधों के कारण स्कूलों को ऑनलाइन मोड में लिफ्ट किया जायेगा। हालांकि 10वीं और 12वी क्लास फिजीकल मोडल में ही जारी रहेंगी।
दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा है कि सोमवार को जीआरएपी-4 लागू होने के साथ ही कक्षा 10 और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिये फिजीकल क्लासेस बन्द कर दी जायेगी। सभी स्कूल अगले आदेश तक ऑनलाईन मोड में क्लासेस लगायेंगे। इस दौरान दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सोमवार की दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉफ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह जीआरएपी-4 और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर ब्रीफिंग कर सकते है। इससे पहले गोपाल राय दोपहर 12 बजे सभी संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे।
GRAP-4 के तहत प्रतिबंध होंगे लागू
केन्द्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के फेज-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिये कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह सोमवार की सुबह 8 बजे प्रभावी होंगे। इसमें ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध और पब्लिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण पर अस्थाई रोक शामिल है।
रविवार की शाम 7 बजे 457 तक पहुंचा एक्यूआई
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह आदेश तब जारी किया। जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया। यह शाम 4बजे 441 दर्ज किया गया था। जबकि शाम 7 बजे एक्यूआई 457 तक पहुंच गया। आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं को ट्रांसपोर्ट करने वाले या क्लीन फ्यूल (एलएनजी/सीएनजी/बीएस-6 डीजल/डीजल/इलेक्ट्रिक) का उपयोग करने वाले ट्रकों को छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में एंट्री की अनुमति नहीं दी जायेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीएनजी और बीएस-6 डीजल वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन-एसेंशियल लाइट कॉमर्शियल व्हीकल पर भी प्रतिबंध रहेगा।

