PPF योजना में 1 अक्टूबर से 3 नये बदलाव

नई दिल्ली. पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत संचालित पब्लिक प्रोविडेंड फंड योजना में 3 बड़े बदलाव होने वाले है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले माह से लागू होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फायनेंस की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन जारी की गयी है। यह एक ऐसी योजना है जो 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड के साथ आती है और लॉंग टर्म में करोड़पति बना सकती है। जानते हैं इस योजना के तहत क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं।
21 अगस्त 2024 को केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आथ्रिक मामलों के विभाग ने नये नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत पीपीएफ के 3 नये नियमों को लागू किया जायेगा। इसके अलावा, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी के नियमों में भी बदलाव होगा। गाइडलाइन में नाबालिग से एनआरआई तक 3 अलग-अलग मामले के अनियमित खाते को नियमितीकरण के लिये विस्तार से समझाया गया है।
नाबालिग के नाम से खोला गया पीपीएफ खाता
ऐसे अनियमित अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ब्याज का भुगतान तब तक किया जायेगा। जब तक व्यक्ति/नाबालिग खाता खोलने के लिये पात्र नहीं हो जाता है। यानी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है। उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जायेगा। मैच्योरिटी पीरियड का कैलकुलेशन उस डेट से की जायेगी। जिस दिन नाबालिग वयस्क हो जाता है। यानी वह डेट जिस दिन से व्यक्ति अकाउंट खोलने के लिये योग्य हो जाता है।

एक से अधिक PPF अकाउंट 
प्राइमरी अकाउंट पर योजना के अनुसार ब्याज मिलेगा बशर्ते जमा राशि प्रत्येक वर्ष के लिए लागू अधिकतम सीमा के भीतर हो. दूसरे अकाउंट में बाकी राशि को पहले खाते में विलय कर दिया जाएगा, बशर्ते कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के भीतर रहे. विलय के बाद, प्राइमरी अकाउंट पर प्रचलित योजना दर या ब्याज मिलता रहेगा.  प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा किसी भी अतिरिक्त खाते पर, खाता खोलने की तारीख से शून्य प्रतिशत ब्याज दर मिलेगी. इसका मतलब है कि एक से अधिक खाते भले ही खोले गए हों, लेकिन पीपीएफ योजना का ब्‍याज सिर्फ एक अकाउंट पर ही मिलेगा.

NRI द्वारा PPF खाते का विस्तार
केवल पीपीएफ, 1968 के अंतर्गत खोले गए एक्टिव एनआरआई पीपीएफ अकाउंट, जहां फॉर्म एच में खाताधारक की निवास स्थिति के बारे में विशेष रूप से नहीं पूछा गया है. अकाउंट होल्‍डर्स (भारतीय नागरिक जो अकाउंट खोलने की अवधि के दौरान एनआरआई बन गए हैं) को 30 सितंबर 2024 तक पीओएसए दर पर ब्‍याज दिया जाएगा. इसके बाद इन अकाउंट पर 1 अक्‍टूबर से शून्‍य ब्‍याज दर लागू होगी.

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