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MP हाई कोर्ट ने अवैध कालोनियों को वैध करने के नियम पर मांगा जवाब

जबलपुर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम अधिनियम में किये गए संशोधन को चुनौती पर जवाब तलब कर लिया है। जनहित याचिका के जरिये आरोप लगाया गया है कि नगर निगम ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और चुनावों में लाभ लेने के लिए किए नियम में संशोधन किया है।

हाई कोर्ट ने जनहित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की नोटिस जारी सरकार से जवाब मांग लिया है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डा. पीजी नजपांडे और नयागांव, जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव ने दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जुलाई 2021 को नगर निगम द्वारा किया गया संशोधन कठघरे में है।

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