विद्युत कम्पनियों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बोनस प्रदान करने हेतु श्रम न्यायालय ग्वालियर में सुनवाई सम्पन्न
ग्वालियर- 24 दिसम्बर को मप्र संविदा ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे एवं प्रदेश महामंत्री अशोक गोस्वामी की उपस्थिती में सहायक श्रमायुक्त श्रम न्यायालय के समक्ष नियत समय 12 बजे विद्युत ट्रांसमीशन कम्पनी, विद्युत वितरण कम्पनी ग्वालियर में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बोनस प्रदान करने हेतु दायर याचिका की सुनवाई हुई जिसमें श्रमन्यायालय द्वारा मुख्य नियोजक ट्रांसमीशन कम्पनी के प्रतिनिधि उप महाप्रबंधक इंजी. एससी जैन के द्वारा अनुबंध की कॉपी प्रस्तुत नही की गई जिस पर न्यायालय द्वारा शीघ्र प्रस्तुत करने व सभी नियोजक ठेका कम्पनियों को भी सुनवाई के दिन उपस्थित होने को बोला गया साथ ही जब तक ठेका श्रमिकों को सम्पूर्ण बोनस एरियर सहित ठेका कम्पनियों द्वारा नही दे दिया जाता है तब तक किसी भी ठेका कम्पनी की धरोहर राशि वापस ना करने के लिए निर्देशित किया गया।
तत्पश्चात मुख्य नियोजक विद्युत वितरण कम्पनी शहर वृत्त के प्रतिनिधि हिमांशू वासुदेव प्रबंधक मानव संसाधन शहर वृत्त ग्वालियर ने श्रम न्यायालय में उपस्थित हो कर ठेका कम्पनी से किया गया । अनुबंध व सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया की शहर वृत्त के अन्तर्गत लगभग 700 ठेका श्रमिकों को सम्पूर्ण बोनस प्रदान कर दिया गया है । यह जानकारी लिखित में प्रस्तुत की गई जिसके बाद संगठन के संतुष्टी के उपरांत मुख्य नियोजक विद्युत वितरण कं. शहर वृत्त ग्वालियर पर दायर याचिका को क्लोज कर दिया गया।
तदोपरान्त मुख्य नियोजक संचारण/संधारण विद्युत वितरण कम्पनी के प्रतिनिधि सुश्री प्रियंका अटारिया प्रबंधक मानव संसाधन सं./सं.वृत्त ग्वालियर को अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया जिस पर प्रतिनिधि द्वारा ठेका कम्पनी से अनुबंध की कॉपी इमैल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया । परन्तु सम्पूर्ण जानकारी एवं ठेका श्रमिक कम्पनी इगल हन्टर के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित ना होने को बोला गया । जिस न्यायालय द्वारा शक्त नाराजगी जाहिर की गई और कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया, बोला गया कि यदि अग्रिम सुनवाई में ठेका कम्पनी या प्रतिनिधि उपस्थित नही होते है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया की जाएगी साथ ही महाप्रबंधक सं./सं.को प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया गया।

