हॉटस्पॉट इलाकों में कुछ नहीं खुलेंगा-असमंजस की स्थिति में कौन सी दुकानें खोलेंगी कौन सी नहीं देखें

नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन अभी 3 मई तक चलेगा लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज देशभर में सभी तरह की जरूरी और गेरजरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल है हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा साथ ही यह दुकानें देश और शहरों के उन इलाकों में नहीं खुलेंगी जिन्हें हॉटस्पॉट झोन घोषित किया गया है। इन शर्तों के तहत दुकानों के काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है।
राज्य सरकार तय करे क्या खोले क्या नहीं
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने फैसले के बाद बनी असमंजस की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट मैसेज जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि ग्रामीण और नगरीय इलाकों में कौन सी दुकानें खोली जा सकेंगी। वहां केंद्र ने यह मंजूरी राज्य सरकारों को दी है और अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी दुकानें खोलनी है और कौन सी नही।
यह दुकानें खुलेंगी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत व नगर निगम साथ ही नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 प्रतिश कर्मचारी ही काम करेंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा।
आदेश के अनुसार आज से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में सैलून और पार्लर भी खोले जा सकेंगे हालांकि यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है।
इन्हें नहीं मिली मंजूरी
मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मार्केट कॉप्लेक्स भी 3 मई तक बंद रहेंगे।
सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे।

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