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परली जलाने पर एक व्यक्ति पर कराई गई FIR

दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखडे द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(3) के तहत पराली जलाए जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।
आदेश के परिपालन में आज रविवार को ग्राम सेरसा वृत्त राजापुर में पराली/नरवाई जलाते हुए पाए जाने पर ग्राम सेरसा पटवारी श्रीमती लीना यादव द्वारा पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर एक कृषक के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि मौजा भ्रमण के दौरान कृषक बापू पुत्र गप्पू पाल द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर दर्ज खसरा नंबर 121 हल्का सेरसा पर फसल कटाई के पश्चात परली जलते पाया गया। कृषक द्वारा पराली जलाना कलेक्टर के प्रतिबन्धक आदेश का उल्लंघन मानते हुए फोटो, वीडियो एवं पंचनामा बनाकर कृषक पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिक की दर्ज कराई गई।
कलेक्टर ने कहा कि शासन एवं जिला प्रशासन पराली जलाने के सख्त खिलाफ है। पराली जलाने से आमजन के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव एवं जानमाल की हानि रोकने हेतु प्रशासनिक अमला निरंतर क्षेत्र में भ्रमण करता रहेगा। पराली जलाने वाले कृषक को चिन्हित कर कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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