रेल यात्रियों के लिये अच्छी खबर-120 दिन के बजाय 60 पहले करा सकेेंगे रिजर्वेशन

नई दिल्ली. रेलवे ने टिकट आरक्षण के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने साफ किया है कि वह अब 120 दिन की बजाय सिर्फ 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन किया जाना चाहिये। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
विदेशी पर्यटकों के लिए नियमों में बदलाव नहीं
हालांकि, 60 दिनों के एडवांस रिजर्व पीरिएड से इतर की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही जिन ट्रेनों का एडवांस रिजर्व पीरिएड पहले ही कम है, उन पर भी इसका असर नहीं होगा।  ऐसी ट्रेनों में गोमती एक्सप्रेस और ताज एक्सप्रेस जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इन ट्रेनों में वर्तमान में अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय-सीमा पहले से ही लागू है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा।
बताते चलें कि 4 महीने पहले किए गए संभावित टिकट अक्सर रद्द हो जाते हैं। 2 महीने का अग्रिम आरक्षण रद्द ना होने की ज्यादा संभावना है. साथ ही इससे बड़ी संख्या में जरूरी आरक्षण से भी बचा जा सकेगा।

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