Atiq Ahmed News -उमेश पाल के अपहरण में केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा 3 दोषी , अशरफ सहित 7 बरी

नई दिल्ली. प्रयागराज की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद (Atique Ahmed) को साल 2006 में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि प्रयागराज की कोर्ट उमेश पाल अपरहण केस में 23 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज सजा का ऐलान होना है। इससे पहले आज (28 मार्च) ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी अतीक को झटका लगा था और कोर्ट ने उसे हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था।
उमेश पाल अपहरण केस में गैंगस्टर अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने दोषी माना है. इन तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, इस मामले में कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त कर दिया है। 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल की गोली मार कर हत्या करने के केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है। उसका भाई अशरफ आरोपी है। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी थी।

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियो को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया. उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया. उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था.

