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भोपाल में मोहर्रम पर जुलूस पर रोक, गणेश उत्सव के लिए सशर्त छूट

भोपाल. राजधानी भोपाल में शुक्रवार को मोहर्रम पर जुलूस नहीं निकलेगा। वहीं, जिला प्रशासन गणेश उत्सव मनाने के लिए भी सशर्त छूट ही देगा। एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को जानकारी दी।

कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की गाइडलाइन के चलते शहर में किसी प्रकार की रैली, चल समारोह प्रतिबंध है इसलिए मोहर्रम को लेकर सभी लोगों से चर्चा भी हुई है। यह खुशी की बात है कि सभी लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाने पर सहमत है इसके अलावा उन्होंने गणेश उत्सव को लेकर एनजीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही छूट देने की बात कही। लवानिया ने कहा कि पीओपी की मूर्ति मिली तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। सिर्फ मिट्‌टी की मूर्तियां बनाने की अनुमति रहेगी। लवानिया ने कहा कि एनजीटी के आदेश के अनुसार 5 से 6 फीट से ज्यादा ऊंची मूर्तियां बनाने की भी अनुमति नहीं होगी। इस बार 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है।

आगर में जिला प्रशासन ने बिना अनुमति मोहर्रम का जुलूस निकालने पर कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने 12 नामजद समेत 300 अन्य लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार की रात आगर शहर में बिना अनुमति मोहर्रम के जुलूस निकाले गए थे। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे।

 

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