अपराधियों के खिलाफ ढेरो अपराध दर्ज, अपराधियों के हथियार लायसेंस हो निरस्त, एनएसए की जाये कार्यवाही
ग्वालियर. शिकायतकर्ता अजीम हुसैन उर्फ कल्लू निवासी थाना पुरानी छावनी ने जनसुनवाई में पेश होकर कलेक्टर और सीएसपी नागेन्द्र सिकरबार से आवेदन दिया है। अजीम हुसैन आदतन अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्यवाही करते हुए उनके पिता के नाम जारी दुनाली बन्दूक का लायसेंस निरस्त कर हथियार जब्त करने की मांग की है। जनसुनवाई में सीएसपी नागेन्द्र सिकरबार ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।
1. नायब हुसैन उर्फ टिकल पुत्र श्री अनवर हुसैन उर्फ पिंक
कल्ला बाबा की दरगाह के पास, सागरताल रोड, जनकगंज, ग्वालियर
| क्र. | FIR No. | थाना | धाराएँ (Acts) | केस प्रकार | केस नं. | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0034/2013 | पनिहार | 294, 323, 506, 34 IPC | — | — | — |
| 2 | 0086/2015 | पड़ाव | 294, 323, 506, 34 IPC | RCT | 3301783/2015 | Disposed |
| 3 | 0050/2016 | पनिहार | 323, 506, 34 IPC | RCT | 7004022/2016 | Disposed |
| 4 | 0573/2016 | ग्वालियर | 294, 336, 506, 34 IPC | RCT | 7009300/2016 | Disposed |
| 5 | 0553/2016 | बहोड़ापुर | 307, 34 IPC | RCT/ST | 225/2017, 141/2017 | Disposed |
| 6 | 0458/2016 | बहोड़ापुर | 294, 323, 506, 34 IPC | RCT | 7009059/2016 | Disposed |
| 7 | 0808/2016 | जनकगंज (NCR) | 323, 506 IPC | — | — | — |
| 8 | 0199/2019 | पुरानी छावनी | 341, 323, 294, 506, 34 IPC | — | — | — |
| 9 | 0730/2020 | बहोड़ापुर | 188, 269, 270 IPC, Kolahal Act 7/15 | RCT | 2253/2022 | Disposed |
| 10 | 0444/2021 | कम्पू | 294, 323, 506, 34 IPC | RCT | — | Running |
| 11 | 0088/2023 | कम्पू | 354, 294, 323, 506 IPC | RCT | — | Running |
| 12 | 0860/2023 | बहोड़ापुर | 294, 323, 506 IPC | RCT | — | Running |
| 13 | 0003/2025 | बहोड़ापुर | 115(2), 296, 351(2), 3(5) BNS 2023 | RCT | 2823/2025 | Running |
| 14 | 0351/2025 | पुरानी छावनी | 296(a),125,115(2),351(2),3(5) BNS 2023 | — | — | — |
| 15 | 0121/2025 | माधौगंज | 296,115(2),351(2),324(4),3(5) BNS 2023 | RCT | — | Running |
| 16 | — | — | 395,397,307 IPC | UN CR | 71/2021 | Running |
| 17 | — | बिजली विभाग | 138 Electricity Act 2003 | SC ELE | 152/2016 | Disposed |
| 18 | — | बिजली विभाग | 135 Electricity Act 2003 | SC ELE | 59/2016 | Disposed |
| 19 | 0192/2024 | जनकगंज | — | BA | 968/2024 | Disposed |
| 20 | — | — | 438 CrPC | BA | 6402548/2016 | Disposed |
| 21 | — | — | 439 CrPC | BA | 6403162/2016 | Disposed |
🔴 2. रहबर हुसैन उर्फ छोटू पुत्र श्री अनवर हुसैन उर्फ पिंक
पता: पनिहार, ग्वालियर
| क्र. | FIR No. | थाना | धाराएँ | केस प्रकार | केस नं. | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0076/2013 | पनिहार | 294,323,506,34 IPC | — | — | — |
| 2 | 0086/2015 | पड़ाव | 294,323,506,34 IPC | RCT | 3301783/2015 | Disposed |
| 3 | 0050/2016 | पनिहार | 323,506,34 IPC | RCT | 7004022/2016 | Disposed |
| 4 | 0553/2016 | बहोड़ापुर | 307,34 IPC | RCT/ST | 225/2017,141/2017 | Disposed |
| 5 | 0484/2016 | बहोड़ापुर | 294,323,506,34 IPC | RCT | 7008567/2016 | Disposed |
| 6 | 0458/2016 | बहोड़ापुर | 294,323,506,34 IPC | RCT | 7009059/2016 | Disposed |
| 7 | 0808/2016 | जनकगंज (NCR) | 323,506 IPC | — | — | — |
| 8 | 0555/2019 | बहोड़ापुर | 294,323,336,34 IPC | — | — | — |
| 9 | 0199/2019 | पुरानी छावनी | 341,323,294,506,34 IPC | — | — | — |
| 10 | 0730/2020 | बहोड़ापुर | 188,269,270 IPC, Kolahal Act 7/15 | RCT | 2253/2022 | Disposed |
| 11 | 0003/2025 | बहोड़ापुर | 115(2),296,351(2),3(5) BNS 2023 | RCT | 2823/2025 | Running |
| 12 | 0351/2025 | पुरानी छावनी | 296(a),125,115(2),351(2),3(5) BNS 2023 | — | — | — |
3. अनवर हुसैन उर्फ पिंक पुत्र मुन्ने खान
पता: पनिहार, ग्वालियर
| क्र. | FIR No. | थाना | धाराएँ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0120/1993 | पनिहार | 307, 294, 147, 148, 149 IPC |
| 2 | 0087/2009 | पनिहार | 452, 294, 323, 34 IPC |
| 3 | 0034/2013 | पनिहार | 294, 323, 506, 34 IPC |
क्या है मामला
अजीम हुसैन उर्फ कल्लू निवासी थाना पुरानी छावनी को 3 जनवरी 2025 की दोपहर 12-30 बजे आरोपी रहबर हुसैन उर्फ छोटे निवासी कल्ला बाबा की दरगाह के पास, सागरताल रोड ग्वालियर बहोड़ापुर ग्वालियर ने मोबाइल से फोन कर अपने घर कल्ला बाबा की दरगाह के पास, सागरताल बहोड़ापुर बुलाया था। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ रहबर का भाई नायब हुसैन उर्फ टिंकू अपने भाई रहबर हुसैन उर्फ छोटे के साथ खड़ा था। तभी बिना किसी बात के दोनों भाई बहोत गालियाँ देने लगे। गाली देने से मना किया तो दोनों ने मेरी लात-घूँसों से मारपीट की। नायब हुसैन ने हाथ में डंडा मार दिया, हाथ से बचाने पर कोहनी के पास चोट होकर खून निकला एवं बाएं हाथ की कलाई में एवं मुंह में भी चोट आई तथा दोनों पैर के घुटनों के नीचे मुंह में चोट आई व जान से खत्म कर देने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट बहोड़ापुर थाने में की थी। रिपोर्ट संलग्न आवेदन है।
उक्त दोनों भाइयों का शहर ग्वालियर के पुलिस थानों एवं पनिहार थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।
यह लोग अवैध हथियारों एवं लाइसेंसी हथियारों के बल पर अन्य असामाजिक अपराधियों के साथ मिलकर कारों पर ब्लैक फिल्म लगाकर व उनकी नंबर प्लेटों को बदलकर अवैध व लाइसेंसी हथियारों के साथ टोली के रूप में सरेराह लोगों को डर-धमका कर जमीनों पर कब्जा करना, मारपीट करना, गैर वाजिब धन की वसूली करना आदि प्रवृत्ति के आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस थानों में दर्ज है, जिसकी सूची संलग्न आवेदन पत्र में संलग्न है।
अपराधियों के हौसले बुलंद
उक्त अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं होने से उनके हौसले बुलंद हैं क्योंकि धन बल, हथियार बल, राजनीतिक बल की आड़ में सरेआम हथियारों को लहराते व फायरिंग कर दहशत गर्दी कर मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान व शासकीय सम्पत्तियों पर कब्जा करते हैं। लोग डर व भय के कारण इन लोगों की शिकायत करने से डरते हैं।
टिंकू उर्फ नायब पुत्र पिंकू उर्फ अनवर हुसैन एवं रहबर हुसैन उर्फ छोटे पुत्र अनवर हुसैन निवासी ग्राम पनिहार हाल निवासी कल्ला बाबा की दरगाह के पास जगन्नाथपुरा सागरताल रोड ग्वालियर के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 जाफो एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 129 के तहत उक्त दोनों भाइयों के आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के होने से उनका समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण करना जनहित में उचित नहीं है।
दर्ज अपराध एवं सी.सी.टी. फुटेज से लिये गये
उपरोक्त नामित अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड विभिन्न थानों में दर्ज अपराध एवं सी.सी.टी. फुटेज से लिये गये है। ऐसे प्रथम दृष्टया सिद्ध व प्रमाणित है कि उक्त दोनों भाई आदतन अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनका जिला बदर व लाइसेंसी दो नाली बंदूक जो किसी अपराध में पुलिस थाना पुरानी छावनी में जप्त की गई है, जिसका फोटो संलग्न आवेदन है, को निरस्त कर उक्त अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत होगा। अन्यथा आम नागरिकों का समाज में स्वतंत्र रूप से विचरण करना जनहित में नहीं होगा। इस कारण उपरोक्त नामित दोनों भाइयों के विरुद्ध उनके आपराधिक रिकॉर्ड को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर जिला बदर की कार्यवाही किया जाना परिस्थितियों में आवश्यक होगा।

