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मुरार के वैशाली नदी से 10 दिन अतिक्रमण हटाया जायेगा-हाईकोर्ट

ग्वालियर. वैशाली नदी से अतिक्रमण हटाने के मामले में नगर निगम को हाईकोर्ट से 10 दिन का समय मिला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि निगम इस वक्त के अंदर पूरी कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करें। सुनवाई के दौरान नगरनिगम के वकील ने हाईकोर्ट को बताया है कि अतिक्रमण हटाने और पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिये थोड़ा समय चाहिये। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगली सुनवाई से पहले नदी के इलाके से अतिक्रमण हटा दिया जायेगा। रिपोर्ट भी जमा कर दी जायेगी। दूसरे पक्ष के वकीलों ने भी कहा है कि जैसे ही अतिक्रमण हटेगा। वैशाली नदी को दोबारा जीवित करने का काम शुरू कर दिया जायेगा। नदी की सफाई, पानी के वहाब और सौन्दर्यीकरण को ठीक करने के ििलये जरूरी कदम उठायेगी।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सोशल ऑडिट पर भी जोर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है िकवह शहर के प्रतिष्ठित लोगों और तकनकी विशेषज्ञों के नाम सुझाये गये, ताकि काम की सही तरीके से निगरानी हो सके। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को मिलकर काम करने के निर्देश दिये है। नदी के संरक्षण और सुघार करने का कार्य बिना रूकावट के आगे बढ़ सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। शहर के लोग अब नगरनिगम की कार्यवाही का इंतजार कर रहे हैं।

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