हाईकोर्ट के निर्देश पर मंदिर के पास से हटाया गया अतिक्रमण, जेसीबी से गिराया मकान
ग्वालियर. हाईकोर्ट के निर्देश पर गुरूवार को जौरा एसडीएम के नेतृत्व में मंदिर की जमीन पर बने अवैध भवन को जेसीबी से गिरा ढहा दिया गया। यह कार्यवाही जौरा विकासखंड के दुल्हैनी गांव में की गयी। दुल्हन गांव में महादेव मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों जबरन कब्जा कर 2 मंजिला मकान बना लिया था। आरोपियों में बालस्टर शर्मा, नितेश शर्मा, रामनरेश शर्मा, रामसनेही शर्मा, अवनीश शर्मा और भागीरथ शर्मा शामिल है। जो हड़वासी गांव के निवासी है। मंदिर के पुजारी ने पहले इस अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन से की थी। लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पुजारी के पक्ष में फैसला देते हुए जिला प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे।
अतिक्रमण की कार्यवाही एसडीएम की देखरेख में
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार की दोपहर लगभग 2 बजे जौरा एसडीएम शुभम शर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम और पुलिस बल दुल्हैनी गांव पहुंचा। मौके पर बड़ी जेसीबी से अवैध भवन को गिराया गया है। जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर भवन खाली करने के निर्देश दिये थे। कार्यवाही के बीच किसी भी तरह का विराध सामने नहीं आया।

