1 अक्टूबर से नेशनल पेंशन स्कीम में कई बड़े बदलाव होंगे, जानिये आप पर क्या पड़ेगा प्रभाव
नई दिल्ली. ट्रेन टिकिट बुकिंग से पेंशन तक 1 अक्टूबर से कई बदलाव होने जा रहे है। जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का भी नियम शामिल है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट (PFRDA) ने 1 अक्टूबर 2025 से नेशनल पेंशन सिस्टम में कई बदलाव करने जा रहा है। एनपीएस के नये नियम के तहत अब नॉन-गवर्नमेंट एम्प्लाई 100 प्रतिशत तक इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकते है। यह बदलाव निवेशकों को अधिक रिटर्न देने के मकसद किया गया है। लेकिन यह निवेशकों के रिस्क पर होगा। क्योंकि इसमें शेयर बाजार का जोखिम शामिल है। इसके साथ ही एक और बदलाव नया मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) पेश किया जायेगा। जिसके तहत निवेशक एक ही प्रान नम्बर पर अलग-अलग स्कीम को मैनेज कर सकेंगे।
यह नियम नहीं बदलेगा
विड्रॉल को लेकर टैक्स के नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। 80% एक मुश्त निकासी में से 60% पर टैक्स छूट मिलेगी। जबकि बाकी 20% इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। पिछली साल सरकार ने यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लांच की थी। जो कि सिर्फ केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये थी। हालांकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा और अब उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम में वापिस आने का विकल्प दिया गया है।
निवेशकों के लिये क्या लाभ
100% अमाउंट NPS में निवेश का अवसर देने से अधिक रिटर्न मिलने का अनुमान होगा। जो उनके वेल्थ को तेजी बढ़ाने में मददगार हो सकता है और साथ ही इक्विटी निवेश का मौका और आसान विड्रॉल नियम, NPS को निवेशकां के लिये आकर्षक बनायेगा। इससे निवेशकां को फंड निकालने और इमरजेंसी में अपने पैसे की पूति में भी सहायता होगी।