ग्वालियर जिले में बगैर अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन प्रतिबंधित
भड़काऊ भाषायुक्त कट-आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग इत्यादि लगाने पर भी प्रतिबंध
ग्वालियर – किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में इस प्रकार के आयोजन करने के लिये सक्षम अधिकारी से अनिवार्यत: पूर्व अनुमति लेनी होगी। ऐसे आयोजनों के लिये संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुभाग अंतर्गत तथा एक अनुविभाग से अधिक अनुविभाग में प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति अपर जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त करना होगी। इसी आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स इत्यादि पर भी भड़काऊ, भ्रामक व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना व फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं लोकहित को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। उन्होंने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक, सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस दौरान जिले के बाजारों एवं मार्गों में भी भारी भीड़ एकत्र होगी। इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के आयोजनों के दौरान कानून व्यवस्था तथा शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिये आवश्यक उपाय किए जाना जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है।
इसी प्रतिबंधात्मक आदेश के जरिए किसी भी प्रकार के ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैस, होर्डिंग्स, झंडे व लेखन आदि करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे अथवा अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो। जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आदेश जारी होने की दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।