अब यह भी होंगे पेंशन के हकदार-ईपीएफओं ने बदला नियम, एक माह की नौकरी पर भी मिलेंगी पेंशन
नई दिल्ली. कर्मचारियों की पेंशन को लेकर ईपीएफओ ने एक बड़ा बदलाव किया है।अब 6 माह से कम की नौकरी करने वालों को भी ईपीएस का फायदा दिया जायेगा। इन लोगों को को को अब अपनी पेंशन में कंट्रीब्यूशन खोना नहीं पड़ेगा। अभी तक नियम यह था कि यदि कोई अपनी नौकरी 6 माह से पूर्व छोड़ देता था। तो उसे जीरो कंपलीट ईयर माना जाता था और पेंशन योग्य नहीं माना जाता था।
अब यह होगा
ईपीएफओ ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति एक महीने की भी सेवा पूरी करता है और ईपीएस के तहत योगदान देता है तो उसे भी ईपीएस के तहत पेंशन का अधिकार होगा। नया नियम युवा कर्मचारियों के नौकरी के हितों की रक्षा करेगा।

