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महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास

33% आरक्षण मिलने का दावा, बैठक की ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं दी गई|देश,National - Dainik Bhaskarनई दिल्ली. संसद के विशेष सत्र के दौरान कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गयी है। इस बिल को लेकर कई तरह के कयास लगाये जा रहे थे। लेकिन तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए केन्द्रीय कैबिनेट ने आखिरकार इस बिल को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जायेगा।
महिला आरक्षण बिल क्या है?
महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33 प्रतिशत कोटा के अन्दर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के ििलये उप-आरक्षण का भी प्रस्ताव है। विधेयक में प्रस्तावित है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिये। आरक्षित सीटें राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित की जा सकती है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण समाप्त हो जायेगा।

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