Latestराज्यराष्ट्रीय

MP में अवैध निर्माण को वैध कराने की समयसीमा बढ़ी

भोपाल. मध्य प्रदेश में भवन के अवैध हिस्से को वैध कराने की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। अब अवैध हिस्से को कंपाउंडिंग शुल्क देकर 30 जून तक वैध कराया जा सकता है। इसके तहत कुल निर्माण का 30 प्रतिशत तक का हिस्सा वैध कराया जा सकता है। इसके लिए सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत तक की छूट भी दे रही है। कंपाउंडिंग के बदले सरकार को अब तक 144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल चुका है जो शहरों के विकास में उपयोग होगा। कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने में भी इंदौर-1 बना है। यां अब तक 75 करोड़ रुपए मिल चुके है जो कुल रेवेन्यू का 50 प्रतिशत है। कंपाउंडिंग में छूट की टाइम लिमिट पहले 28 फरवरी थी। जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 30 जून तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में शुल्क पर 20% की विशेष छूट दी जाएगी।

इन्हें नहीं मिलेगी छूट
यदि आग बुझाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, तो उस हिस्से को वैध नहीं किया जाएगा। यानी उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी।
यदि बिल्डिंग पर्यटन महत्व की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में है तो कंपाउंडिंग नहीं होगी।
नाले या जलधारा के बीच में अवैध हिस्सा है। नदी किनारे से 30 मीटर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के अंदर बिल्डिंग है तो भी अवैध हिस्सा वैध नहीं हो सकेगा।
निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया हो, तो इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *