MP में डिप्टी CM के पूर्व OSD पर लोकायुक्त की FIR, शराब ठेके में फर्जी FDR लेने का आरोप

भोपाल. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शराब ठेके में हुए बड़े फर्जीवाड़े में लोकायुक्त संगठन ने बड़ी कार्रवाई की है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी रहे तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा के विरुद्ध लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। लोकायुक्त ने भोपाल में शराब दुकान का ठेका दिलाने के लिए पौने तीन करोड़ रुपये की फर्जी एफडीआर स्वीकार करने में मदद के आरोप में आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदार जसवंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया है।
यह है पूरा मामला
वर्ष 2024-25 के लिए भोपाल में आबकारी ठेके के दौरान जमा कराई गई प्रतिभूति (सिक्योरिटी डिपॉजिट) में बड़ा गोलमाल सामने आया था। आरोप है कि शराब दुकान का ठेका पाने के लिए 2,75,33,335 रुपये (पौने तीन करोड़ रुपये) की फर्जी एफडीआर और फर्जी सत्यापन रिपोर्ट का प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस पूरे खेल में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा द्वारा साजिशपूर्वक मदद पहुंचाने का खुलासा हुआ है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश के महानिदेशक (डीजी) योगेश देशमुख ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और गोपनीय जांच कराई। जांच में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा और हरियाणा के झज्जर निवासी शराब ठेकेदार जसवंत सिंह का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्रथम दृष्टया दंडनीय पाया गया। इसके बाद डीजी ने दोनों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश जारी किए।
अन्य पर भी कसेगा शिकंजा
लोकायुक्त महानिदेशक के निर्देश पर लोकायुक्त कार्यालय भोपाल संभाग के पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार द्वारा थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन भोपाल में आरोपी दीपम रायचूरा, शराब ठेकेदार जसवंत सिंह एवं अन्य संबंधितों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण की एफआईआर दर्ज कराई गई है। लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार, प्रकरण के अन्वेषण (जांच) के दौरान उक्त दोनों मुख्य आरोपियों के अलावा इसमें शामिल अन्य संबंधित शासकीय सेवकों और निजी व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी व्यापक जांच की जाएगी, जिससे इस फर्जीवाड़े से जुड़े अन्य चेहरों पर भी गाज गिर सकती है।

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