MP में कार-बस-ट्रक वालों की आई शामत, सरकार ने फिर टैक्स बढ़ाने का किया ऐलान

भोपाल. कार बस ट्रक वालों की मानो शामत आ गई है। राज्य सरकार ने एक बार फिर टैक्स बढ़ाने की बात कही है। भोपाल बायपास से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स की दरें अब हर साल बढ़ेगी। लोक निर्माण विभाग ने 15 अक्टूबर को जारी गजट नोटिफिकेशन में टोल वसूली की दरों में सालाना संशोधन का प्रावधान किया है। इसके तहत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर टोल की दरें निर्धारित की जाएंगी। संशोधित दरें हर साल 1 सितंबर से प्रभावी होंगी। हालांकि जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में लोक निर्माण विभाग ने आमजन को कुछ राहत भी दी है। विभाग ने टोल रोड पर एक तरफ की यात्रा पर भी पास की सुविधा देने की बात कही है। 20 किमी के दायरे में टोल टैक्स से छूट भी दी जा रही है।
MP सड़क विकास निगम करेगा दरों का निर्धारण
अधिसूचना में भोपाल बायपास मार्ग पर कार, वाणिज्यिक वाहन, बस और ट्रक सहित विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए टोल दरें निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। टोल प्लाजा की भौतिक स्थिति और लागू दरों का निर्धारण मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम करेगा।
वर्तमान दर 110 रुपए
टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों की निजी कार, जीप या अन्य वाहन को स्थानीय यातायात की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे पात्र वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत मासिक पास की सुविधा मिलेगी। अधिसूचना में मासिक पास की वर्तमान दर 110 रुपए बताई गई है। हालांकि, एक से अधिक टोल प्लाजा पार करने वाले वाहनों को स्थानीय यातायात की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।

 

 

 

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