दतिया विधायक घनश्याम सिंह की विधायकी पर कानूनी चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
ग्वालियर. दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को ग्वालियर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अमित सेठ की बेंच ने विधायक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2026 में हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान घनश्याम सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में साल 1991 के कथित आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने साल 2020 के एक अन्य आपराधिक मामले का भी जिक्र किया है। आरोप है कि इस मामले की जानकारी भी 2023 के चुनौवी हलफनामे में नहीं दी गई थी।
भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने याचिका दायर कर आरोप लगायाहै कि 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम हुआ था। इस दौरान एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दीपक बेलपत्री का दावा है कि इस मामले में करीब 22 लोगों के नाम थे जिनमें घनश्याम सिंह भी शामिल थे। याचिका के अनुसार इस मामले में अदालत में चालान पेश किया जा चुका था लेकिन विधायक ने जुलाई 2026 में हुए उपचुनाव के शपथ पत्र में इसकी जानकारी नहीं दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घनश्याम सिंह ने 1991 के दो कथित आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई।
ज्बलपुर से ग्वालियर हाईकोर्ट ट्रांसफर हुई याचिका
घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पहले जबलपुर हाईकोर्ट में थी, बाद में इसे ग्वालियर बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसी बेंच में मामले की सुनवाई हो रही है। याचिका में उठाए गए सवालों का फैसला न्यायालय की सुनवाई और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर होगा फिलहाल नोटिस जारी होने का मतलब आरोपों की पुष्टि होना नहीं है।
