MP में रद्द की शनिवार की छुट्टी, आज 19 सितंबर को होगा कामकाज, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

भोपाल. मध्य प्रदेश में शनिवार की छुट्टी रद्द की गई है, जबलपुर हाईकोर्ट ने यह बडा आदेश जारी किया है। इसके अनुसार हाईकोर्ट सहित प्रदेशभर के जिला कोर्ट में आज सामान्य दिनों की तरह कामकाज होगा। इंदौर हाईकोर्ट और जिला कोर्ट शनिवार को भी सामानय दिनों की तरह खुली रहेंगी। हाईकोर्ट द्वारा प्रदेशभर में 19 सितंबर की छुट्टी रद्द की गई है। कोर्ट ने ईद मिलादुन्नबी और रक्षाबंधन के बीच 27 अगस्त को एक दिन की छुट्टी घोषित की थी। इसके बदले 19 सितंबर के कोर्ट को सामान्य दिनों की तरह कामकाज के लिए बढा दिया था। इसी आदेश के परिपालन में शनिवार को हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ और जिला कोर्ट में सामान्य दिनों की तरह ही काम होगा।
रजिस्ट्रीइ ने बार एसोसिएशनों तथा संबंधित कार्यालयों को इस अधिसूचना की प्रतियां भेज दी थी। प्रदेश के सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जिला एवं सत्र न्यायालयों, बार एसोसिएशनों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को रजिस्ट्री ने इस अधिसूचना की प्रतियां भेजी। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ के साथ ही इंदौर और ग्वालियर स्थित खंडपीठों और संबंधित रजिस्ट्र कार्यालयों पर भी यह निर्णय लागू होगा।
जबलपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 27 अगस्त के अवकाश की जगह 19 सितंबर को आने वाले शनिवार को कोर्ट नियमित तौर पर खुलेगी। अधिवक्ताओं और न्यायालयों से जुडे पक्षकारों के लिए इस तारीख को विशेष रूप से ध्यान में रखने की हिदायत दी गई। साफतौर पर कहा गया कि 19 सितंबर को शनिवार होने के बावजूद सामानय कार्य दिवस के रूप् में न्यायालयीन गतिविधियां संचालित होंगी।

 

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