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15 वर्ष से पुरानी बसों का अब नहीं होगा संचालन, पुरानी परमिट का नहीं होगा नवीनीकरण 

ग्वालियर – मध्यप्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक अवधि में अब नहीं चल सकेंगीं।  15 वर्ष पुरानी बसों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसी बसें चलती पाई गईं तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। संभागीय आयुक्त मनोज खत्री ने बुधवार को बस ऑपरेटरों एवं उनके अधिकृत अभिभाषकों की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
संभागीय आयुक्त कार्यालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 वर्ष से पुरानी यात्री बसों का अब परमिट नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। ऐसी बसों के संचालकों को नई बसें क्रय कर ही संचालित करनी होंगीं।
बस संचालकों एवं उनके अभिभाषकों से चर्चा करते हुए शासन के निर्णय से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष से पुरानी कोई भी बस अब संचालित नहीं होगी। ऐसी बसों का परमिट भी नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें लेकर संचालित करें। शासन के निर्णय का पालन न पाए जाने पर संबंधित बस संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि ग्वालियर से 73 बसों को संभाग स्तर पर संचालित करने हेतु परमिट जारी किया गया है। इनमें से 59 बसें अभी भी शेष बची हैं। बाकी बस संचालकों द्वारा नई बसें लेकर संचालन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बसों के संचालकों को भी नोटिस जारी कर यथाशीघ्र पुरानी बसों के स्थान पर नई बसें लेने का आग्रह किया गया है।  15 वर्ष से पुरानी किसी भी बस के परमिट का परिवहन विभाग से नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। बस संचालकों एवं उनके अभिभावकों ने भी अपने-अपने विचार रखे। संभागीय आयुक्त ने सभी से चर्चा कर शासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

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