Newsमप्र छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने मकान मालिकों से 15 दिन में मांगी किरायेदारों की जानकारी, अवैध बांग्लादेशरी और रोहिग्याओं को लेकर सख्त है प्रशासन

ग्वालियर. अवैध रूप से ग्वालियर में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को आशंका के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। कलेक्टर रूचिका चौहान ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इन आदेशों के मुताबिक सभी मकान मालिकों और विभिन्न सस्थानों को अपने किरायेदारों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी संबंधित पुलिस थाने में 15 दिनों के अंदर दस्तावेजों के साथ जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर पर उनके खिलाफ क़ी कार्यवाही की जायेगी।
छरअसल, एसएसपी ने अपने प्रतिवेदन में गृह मंत्रालय/विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के निवास संबंधी दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था। जिले में 9 बांग्लादेशी नागरिक पाये जाने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गये हैं।
एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया है कि कई संदिग्ध व्यक्तियों ने अपनी पहचान बदल ली है और वे किराए के मकानों में या विभिन्न संस्थानों में काम कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता से आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर, सभी मकान मालिकों को अपने किराएदारों की पहचान पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूरी जानकारी थाने में देनी अनिवार्य है। कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश इसकी जारी होने की तिथि से दो माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यह पहल ग्वालियर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों पर निगरानी रखने तथा शहर की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *