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सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह प्रतिबंधित – कलेक्टर

ग्वालियर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ द्वारा एक याचिका में पारित आदेश का पालन कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया विशेषकर ग्वालियर की स्थानीय मीडिया के लिये आदेश जारी किया गया है। गत 12 नवम्बर 2025 को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में मीडिया के लिये स्पष्ट किया गया है कि 16 नवम्बर 2025 को किए गए आह्वान एवं उससे जुड़े संबंधित विषयों पर अगली सुनवाई तक कोई भी समाचार प्रकाशित व प्रसारित न करें।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत गत 10 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को यथावत रखते हुए आज (गुरुवार 13 नवम्बर 2025) को एक नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के ऐसे कृत्य जो कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, वे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है एवं आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दण्डनीय होगा। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने नया प्रतिबंधात्मक आदेश जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं लोकहित को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।
ज्ञात हो गत 10 अक्टूबर 2025 को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के जरिए ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बगैर अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी आदेश के जरिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मसलन फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम व एक्स इत्यादि पर भी भड़काऊ, भ्रामक व सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करना व फारवर्ड करना भी प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही किसी भी प्रकार के ऐसे कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैस, होर्डिंग्स, झंडे व लेखन आदि करने पर भी इस आदेश के जरिए प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें किसी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के खिलाफ नारे अथवा अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो।

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