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ग्वालियर में पीछे की सवारी को भी हेलमेट की अनिवार्यता लागू, 382 दो पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की

ग्वालियर. शहर से सटे सैन्य क्षेत्रों में दो पहिया वाहनों पर पीछे की सवारी को भी हेलमेट की अनिवार्यता का नियम गुरूवार से शहर में भी लागू हो गया। यह नियम लागू होने के बाद शहर के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 382 दो पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। पुलिस ने हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों के भी चालान बनाए क्यों कि पीछे बैठे सवार ने हेलमेट नहीं गलाया था। इस कारण कई जगह विवाद भी हुआ। प्रदेश के महानगरों में गुरूवार से दो पहिया वाहनों पर चालक के साथ ही पीछे की सवारी पर हेलमेट की अनिवार्यता लागू हो गई है।

मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में हेलमेट नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। - Dainik Bhaskar
10 माह में 25 हजार बिना हेलमेट पकड़े
शहर में 10 माह में 25 हजार बिना हेलमेट वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। जबकि बीते वर्ष इस अवधि में बिना हेलमेट के 17 हजार वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की गई थी।
सीएसआर फंड से हेलमेट देंगे
ग्वालियर में दो पहिया वाहनों पर पीछे की सवारी पर हेलमेट लगाने की अनिवार्यता लागू होने के बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मुहिम में सीएसआर फंड से फ्री हेलमेट वितरण के कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इसके लिए एएसपी अनु बेनीवाल ने बैंक, कंपनियों व अन्य संस्थानों की सूची बनाकर संपर्क करने के निर्देश ट्रैफिक अफसरों को दिए है। कार्रवाई के दौरान चालकों को हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई जाएगी।

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