कृष्णा भदौरिया ने लोकसभा प्रत्याशी नरेन्द्रसिंह तोमर के चुनाव में साडि़यां बांटने का था आरोप, न्यायालय ने किया दोषमुक्त
ग्वालियर. न्यायिक दंडाधिकारी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बीच साडि़यां बांटने के 11 वर्ष पुराने मामले में कृष्णा भदौरिया को दोषमुक्त किया गया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में न कामयाब नरहा और यह मामला वर्ष 2014 का है। जब ग्वालियर विधान क्षेत्र में कृष्णा भदौरिया ने एक महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह आरोप था उन्होने महिलाओं का एकट्ठा किया और उन्हें साडि़यां बांटी। भाजपा प्रत्याशी नरेन्द्र सिंह तोमर के पक्ष में मतदान करने के लिये महिलाओं को प्रेरित किया था।
गवाह ठोस सबूत देने में रही असफल
ट्रायल के दौरान, सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाये गये। किसी भी गवाह ने आरोपी को सीधे घटना से जोड़ने वाला कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि प्रस्तुत साक्ष्यों से यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने चुनाव का प्रभावित करने के इरादे से कोई अपराध किया था।
भदौरिया के खिलाफ विभिन्न मामलों में मामला दर्ज
आयोजन के दौरान विजिलेंस टीम मौके पर पहुंची और सामान जब्त कर लिया। कृष्णा भदौरिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (क) और 171 (ख) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।