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जन-सुनवाई ने किशोर वर्मा को बिल्डर से वापस दिलाए 12.69 लाख रूपए 

ग्वालियर – “जन-सुनवाई” में हुई सुनवाई से किशोर वर्मा को बड़ी राहत मिली है। बिल्डर के चक्कर लगा-लगाकर थक चुके किशोर वर्मा को रैरा कानून का उपयोग कर कलेक्टर रुचिका चौहान ने 12 लाख 69 हजार रूपए से अधिक राशि वापस दिला दी है। जन-सुनवाई में आए आवेदन के आधार पर किशोर वर्मा को यह राशि दिलाई गई है। इस बार कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में 154 आवेदकों की समस्यायें सुनी गईं।
बैरक क्वाटर ठाठीपुर निवासी किशोर वर्मा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन-सुनवाई में पहुँचकर मूल धनराशि मिलने के लिये सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति धन्यवाद जताया। साथ ही कलेक्टर से ब्याज की लगभग एक लाख 20 हजार रूपए की राशि दिलाने का आग्रह किया। कलेक्टर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपकी ब्याज की राशि भी जल्द दिलाई जायेगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को आरआरसी के तहत यह वसूली करने के निर्देश दिए हैं।
किशोर वर्मा ने नेशनल हाईवे के समीप स्थित जैतल विहार में फ्लैट के लिये लगभग 12 लाख 69 हजार रूपए जमा किए थे। पर बिल्डर वीरेन्द्र गुप्ता ने न तो फ्लैट का पजेशन दिया और न ही उनकी धनराशि वापस की। किशोर वर्मा एवं अन्य लोगों ने जन-सुनवाई में आवेदन देकर इस समस्या की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने रैरा के प्रावधानों के तहत जैतल विहार की सम्पत्ति की नीलामी कराकर लगभग 2 करोड़ 71 लाख रूपए रैरा के खाते में जमा करा दी । इससे किशोर वर्मा को उनकी मूल राशि 12 लाख 69 हजार 124 रूपए वापस मिल गई। इसी तरह अन्य लोगों की धनराशि भी जिला प्रशासन ने वापस दिलाई है।
जन-सुनवाई में प्राप्त हुए 154 आवेदनों में से 101 दर्ज किए गए। शेष 53 आवेदन संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को सीधे ही निराकरण के लिये दिए गए। सभी अधिकारियों को समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जन-सुनवाई में आम रास्ता पर अतिक्रमण, नगर निगम, बिजली व राजस्व इत्यादि विभागों से संबंधित समस्यायें प्राप्त हुईं। जमीन संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश सभी एसडीएम व तहसीलदारों को दिए गए।

 

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