मप्र छत्तीसगढ़

विधवा को पारिवारिक पेंशन का हक-हाईकोर्ट

ग्वालियर. हाईकोर्ट ने एक महिला को पारिवारिक पेंशन का हक दिलाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमित सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर विधवा को पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिये। याचिकाकर्त्ता कमलीबाई के पति की 1998 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गयी थी। उनकी कुल सेवा अवधि 7 साल 8 माह 8 दिन थी। विभाग ने 1 साल की सेवा पूरी नहीं होने का हवाला देकर पेंशन देने से मनाकर दिया था। हाईकोर्ट ने पेंशन नियम 1976 की धारा 47 का हवाला दिया। इसके अनुसार सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर परवार को पेंशन का हक है। न्यायालय ने कहा है कि नियम 432 सिर्फ सेवा निवृत्ति पर लागू होता है। सेवा में मृत्यु की स्थिति में नियम 47 लागू होगा।
अदालत ने विभाग के 2 जुलाई 2012 के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 2 महीने के अन्दर याचिकाकर्ता की पेंशन तय करने और भुगतान का आदेश दिया है और साथ ही बकाया पेंशन पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का भी निर्देश दिया है।

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