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GWALIOR में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम अभियान से व्यापारियों में हड़कंप

ग्वालियर. कई वर्षों से बाजार में खरीदारी के बाद सामान घर ले जाने के लिए लोग पालीथिन के थैलों पर निर्भर हैं, लेकिन गत एक जुलाई से केंद्र सरकार के आदेश के बाद शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। इसके खिलाफ नगर निगम ने टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत प्लास्टिक को जब्त करने के साथ ही उसे बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। अब चैंबर आफ कामर्स और कैट जैसे संगठनों के बैनर तले व्यापारी अपनी समस्या नगर निगम आयुक्त के समक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार को चैंबर आफ कामर्स और आगामी 14 जुलाई को कैट के माध्यम से व्यापारी निगम अफसरों के साथ बैठक करेंगे।

बाजार पूरी तरह से प्लास्टिक व पालीथिन के सामानों पर निर्भर है। इस कारण अब समस्याएं भी सामने आ रही है। उधर नगर निगम की टास्क फोर्स ने अभियान शुरु कर दिया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। यही कारण है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रतिबंधित उत्पाद के नियमों की जानकारी निकाल ली है और सोमवार को सभी व्यापारी शाम पांच बजे निगमायुक्त के साथ बैठक करेंगे। प्रतिबंधित पालीथिन का विकल्प अभी बाजार में नहीं आने से व्यापारियों के साथ-साथ ग्राहकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दुकानदारों ने कागज के कैरीबैग की व्यवस्था की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वहीं कई ग्राहक झोला लेकर भी नहीं पहुंच रहे हैं और दुकानदारों से पालीथिन आदि की मांग कर रहे हैं, जिससे दुकानदार भी असमंजस में हैं।

व्यापारियों का कहना है कि कोई दाल-शक्कर लेने के लिए आता है, तो इसके लिए हमें पालीथिन निकालना ही पड़ता था। ग्राहक को कैसे हम अपनी सामग्री देंगे। वहीं कई सामग्री को सुरक्षित देने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करना ही पड़ता है। प्रतिबंधित करने के पूर्व पहले बाजार में विकल्प होना जरूरी है। इसके बाद ही कार्रवाई की जानी चाहिए। एक अन्य किराना व्यापारी राहुल ने बताया कि कई चाकलेट पर पहले से ही प्लास्टिक की स्टिक लगी रहती है। इस कारण बाजार में अभी भी पूरी तरह से चलन में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने प्लास्टिक स्टिक वाली इयर-बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्माकोल की सजावटी सामग्री, कप-प्लेट, गिलास, कांटा चम्मच, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, आमंत्रण-पत्र, सिगरेट पैकेट को पैक करने वाली रेपिंग फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बेनर और स्टिकर्स शामिल हैं।

 

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