प्रदेश में घर से बाहर निकलने वालों के लिये मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य

 

ग्वालियर राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार कोविड.19 के संदर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड.19 की रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।
जारी आदेशानुसार इसके लिये बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड 3 परतों वाला फेसकवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये न किया जाये।

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