ग्वालियर में दीवाली पर कार्बाइड गन चलाई तो दर्ज होगी एफआईआर, ऑनलाइन बिक्री पर पुलिस की पैनी नजर

ग्वालियर. दीवाली पर कार्बाइड गन चलाकर जश्न मनाना भारी पड सकता है। ग्वालियर पुलिस ने इस बार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। कार्बाइड गन का इस्तेमाल करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस की नजर न केवल गन चलाने वालोंपर है बल्कि इसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर वीडियो व रील साझा करने वालों पर भी रहेगी। इसके लिए जिले में 40 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आर्म्स एक्ट व एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई होगी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन के इस्तेमाल के मामलों में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य दीपावली के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। एसएसपी ने बताया कि पिछले वर्षें मंे कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई गंभीर हादसे हो चुके है। इन घटनाओं में बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और डीएसपी के अधीन कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।
पटाखा, हार्डवेयर व वेल्डिंग दुकानों की जांच होगी
पुलिस की टीमें अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पटाखा दुकानों, हार्डवेयर प्रतिष्ठानों, फैब्रिकेशन व वेल्डिंग की दुकानों और रासायनिक पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। दुकानदारों से उपलब्ध सामग्री और उसकी बिक्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा साथ ही प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता और उसकी आपूर्ति के स्त्रोतों का पता लगाया जाएगा।

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