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बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, वरना कटेगा चालान

भोपाल. मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चार साल से बडे उम्र के बच्चे से लेकर गाडी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस नए नियम को लागू करने से पहले कुछ दिनों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी। बुधवार को समझाइश का आखिरी दिन था और गुरूवार 6 नवंबर से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी।
शहर में जगह-जगह होगी चैकिंग
एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद भोपाल ट्रैफिक पुलिस चौराहा-तिराहों पर हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। चेकिंग के लिए पुलिस के चारों जोन में 4-4 पॉइंट बनाए जा रहे है। इनके अलावा एक-एक चलित टीम भी हर जोन में ट्रैफिक नियम तोडने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। पुलिस की कोशिश है कि सभी चालान पॉइंट ऑफ सेल मशीन से बनाए जाएं। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते उन्हें भी चालान की रसीद पीओएस से ही दी जाएगी।
सीएबी ड्राइवर पर भी होगी कार्यवाही
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान के दौरान ओला, उबर और रैपीडो जैसे वाहन चालकों और इन पर सवार होने वाले यात्रियों के भी हेलमेट चेक किए जाएंगे। अगर पुलिस की कार्रवाई से बचना है, तो इन कंपनियों से राइड लेने के दौरान अपना हेलमेट लेकर बतौर पिलियन राइडर सवार होना होगा। बता दें, भोपाल में 4000 से ज्यादा दो पहिया वाहन ओला, उबर और रैपिडो से अटैच होकर चलते हैं। अब इन पर भी सख्ती की जाएगी।

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