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सासों का आफतकाल दिल्ली में 1 नवम्बर से इन गाडि़यों को नहीं मिलेगा प्रवेश

नई दिल्ली. ट्रांसपोर्ट विभाग दिल्ली ने एक नोटिस जारी किया है। एक नवम्बर से दिल्ली के अंदर-बाहर रजिस्टर्ड वे गाडि़या नहीं आ सकेगी। जो बीएस-6 इंजन की नहीं है। दिल्ली में केवल उन्हीं गाडि़यों का प्रवेश हो सकता है। जो बीएस-6 की है या सीएनजी, एलएनजी और ईवी (इलेक्ट्रिक व्हीकल) है। यह नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। कॉमर्शियल वाहन, जिनमें भारत स्टेज 4 बीएस-4 इंजन है। ऐसी गाडि़या दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक एंट्री कर सकती है। यह छूट सिर्फ बीएस-4 कॉमर्शियल वाहनों के लिये हैं। न कि निजी वाहनों के लिये, दिल्ली रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गाडि़या ही दिल्ली में चल पायेगीं। एजेंसी के अनुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देश के अनुपालन में, 1 नवम्बर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाहर रजिस्टर्ड है। बीएस-6 मानकों का पालन न करने वाले सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिसा में कहा गया है कि बीएस-6 अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं। जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है।
दिल्ली के प्रदूषण की समस्याओं के बीच 17 अक्टूबर को सीएक्यूएम की बैठक में 1 नवम्बर से प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी गयी थी। ट्रांसपोर्ट विभाग के नोटिस में संक्रमणकालीन उपाय के रूप मे बीएस-4 कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गयी है।
खतरनाक AQI की वजह से लिया गया फैसला
दिल्ली में एक्यूआई के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद वाहनों से जुड़ा फैसला लिया गया है। 20-21 अक्टूबर की रात को जब दिल्ली में दम घुट रहा था, तो मॉनिटरिंग स्टेशनों से मिले डेटा ने एयर क्वालिटी की भयानक तस्वीर दिखाई।  सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्टेशन पर 959, अशोक विहार में 892 और चांदनी चौक में 998.8 का खतरनाक लेवल हो गया।  लेकिन, रात 10.45 बजे तक 39 में से 22 स्टेशन एयर पॉल्यूशन की गंभीर प्लस कैटेगरी को पार कर चुके थे, तब भी ऑफिशियल ट्रैकिंग सिस्टम काम करना बंद करने लगा था।

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